कोलकाता | 18 नवंबर 2025 : पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा राजभवन परिसर में हथियार और गोला-बारूद रखे होने के आरोपों के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस अब उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने पर विचार कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
🕵️♂️ अधिकारियों का बयान
- अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल कल्याण बनर्जी की अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।
- कानूनी विकल्पों पर विचार-विमर्श के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।
- अधिकारी ने कहा कि इन अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की कैद की सजा हो सकती है।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत यह अपराध गैर-जमानती श्रेणी में आता है।
अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “राज्यपाल, राजभवन के अंदर हथियार और गोला-बारूद रखे होने के बारे में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी की अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करने वाले हैं।”
🚨 राजभवन में तलाशी अभियान
- सोमवार को राज्यपाल बोस ने सुरक्षाकर्मियों की टीम का नेतृत्व किया।
- तलाशी में कोलकाता पुलिस अधिकारी, केंद्रीय बल, बम निरोधक दस्ता और खोजी कुत्ता शामिल थे।
- तलाशी अभियान मीडियाकर्मियों की मौजूदगी में हुआ।
- नागरिक समाज के सदस्यों को भी इस अभियान में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया।
राज्यपाल बोस ने सोमवार को सुरक्षाकर्मियों की एक टीम का नेतृत्व किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि राजभवन के अंदर हथियार और गोला-बारूद तो नहीं रखे गये हैं।

इस टीम में कोलकाता पुलिस के अधिकारी व केंद्रीय बल, एक बम निरोधक दस्ता और एक खोजी कुत्ता भी शामिल था।
⚖️ पृष्ठभूमि
- कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि राजभवन परिसर में हथियार और गोला-बारूद रखे गए हैं।
- इन आरोपों के बाद राजभवन में तलाशी ली गई, लेकिन कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई।
- अब राज्यपाल इन आरोपों को मानहानि मानते हुए कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।’
यह तलाशी मीडियाकर्मियों की मौजूदगी में ली गई और नागरिक समाज के सदस्यों को भी इस अभियान में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने शनिवार को बोस पर राजभवन के अंदर ‘भाजपा के अपराधियों को पनाह देने’ और ‘उन्हें बम व बंदूकों से लैस करने’ का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह अभियान शुरू किया गया।
बाद में राज्यपाल कार्यालय ने भी विवाद के संबंध में हरे स्ट्रीट थाने में बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
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