राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने वाली याचिका खारिज

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। वहीं राज्यपाल धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि राज्यपाल द्वारा विभिन्न मुद्दों पर मांगी गई जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। धनखड़ का दावा है कि उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार से जो जानकारी मांगी वह उपलब्ध नहीं कराई गई  उन्होंने 15 फरवरी को बनर्जी से अनुरोध किया था कि वह इस सप्ताह राजभवन जाकर राज्यपाल से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें ताकि संवैधानिक गतिरोध से बचा जा सके। धनखड़ ने कहा कि उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

राज्यपाल ने गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह करता हूं कि वह इस सप्ताह कभी भी राजभवन आकर उन मुद्दों पर मुलाकात करें, जिनके कारण संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है। इससे बचने के लिए हम दोनों ने शपथ ली है। उन्होंने सभी मुद्दों पर बनर्जी से तत्काल प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया। धनखड़ ने 15 फरवरी को बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि वाजिब मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है  इस पत्र की एक प्रति राज्यपाल ने ट्वीट के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है।

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