कोलकाता हिन्दी न्यूज | 18 अगस्त 2026: विपक्ष के नेता के पद को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में कालीघाट तृणमूल को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कालीघाट तृणमूल की ओर से दायर याचिका पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।
अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के अनुसार ‘असली तृणमूल’ के ऋतब्रत बंद्योपाध्याय फिलहाल विपक्ष के नेता के पद पर बने रहेंगे।
हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया है कि विधानसभा अध्यक्ष का यह फैसला अस्थायी है। विपक्ष के नेता के पद को लेकर अंतिम फैसला मुख्य मामले के निपटारे के बाद ही होगा।
दो महीने में मुख्य मामले का निपटारा करने का निर्देश
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ को निर्देश दिया है कि दो महीने के भीतर मुख्य मामले का निपटारा किया जाए। इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विधानसभा में स्थायी रूप से विपक्ष के नेता की कुर्सी किसे मिलेगी।
अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल ऋतब्रत बंद्योपाध्याय के विपक्ष के नेता बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, यह व्यवस्था अंतिम नहीं है और एकल पीठ के फैसले के बाद स्थिति बदल भी सकती है।
विपक्ष के नेता के पद को लेकर चल रहा विवाद
विपक्ष के नेता के पद को लेकर कालीघाट तृणमूल और ‘असली तृणमूल’ के बीच लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी विवाद चल रहा है। इसी विवाद के बीच विधानसभा अध्यक्ष की ओर से ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को विपक्ष के नेता के पद पर बनाए रखने का फैसला लिया गया था।
इस फैसले को चुनौती देते हुए कालीघाट तृणमूल की ओर से हाई कोर्ट का रुख किया गया था। हालांकि, डिवीजन बेंच से भी फिलहाल कालीघाट तृणमूल को राहत नहीं मिली है।
अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि अभी विधानसभा अध्यक्ष का फैसला प्रभावी रहेगा, लेकिन इसे स्थायी फैसला नहीं माना जाएगा। मुख्य मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद ही विपक्ष के नेता के पद को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।
दो महीने बाद तय होगी तस्वीर
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब सभी की नजर एकल पीठ में चल रहे मुख्य मामले की सुनवाई पर होगी। अगले दो महीनों में मामले का निपटारा होने के बाद ही यह तय होगा कि विपक्ष के नेता की कुर्सी पर ऋतब्रत बंद्योपाध्याय कायम रहेंगे या किसी अन्य नेता को यह जिम्मेदारी मिलेगी।
फिलहाल अदालत के आदेश से ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को बड़ी राहत, जबकि कालीघाट तृणमूल को झटका लगा है।
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