OBC Bill: ओबीसी विधेयक लोकसभा में बहुमत से पारित, पक्ष में 385 वोट, विपक्ष में एक भी नहीं

नई दिल्ली। 127वें संविधान संशोधन के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े विधेयक को लोकसभा में भारी बहुमत से पारित किया गया है, इसके पक्ष में 385 वोट, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़े। ओबीसी वर्ग की पहचान करने और लिस्ट बनाने का प्रदेशों का अधिकार फिर से बहाल होगा। लोकसभा में आज (मंगलवार) 127वें संविधान संशोधन के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित किया गया है। विधेयक के पक्ष में 385 मत पड़े जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा।

इस सर्वसम्मति के बावजूद चर्चा के दौरान राजनीति खूब हुई। संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को राज्यसभा से भी पारित कराने की तैयारी है। राज्यों के अधिकार बहाली से जुड़े इस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस विधेयक से संघीय व्यवस्था मजबूत होगी। राज्यों को फिर से उनके अधिकार मिलेंगे।

जिसमें वे पहले की तरह ओबीसी जातियों की पहचान कर सकेंगे और उनकी सूची भी तैयार कर सकेंगे। ओबीसी के हित में वह और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमार ने इस दौरान विपक्ष की ओर से आरक्षण की 50 फीसद की सीमा खत्म करने के सवालों का भी जवाब दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसद की यह सीमा तय की है।

हालांकि यह 30 साल पहले की परिस्थितियों के आधार पर कोर्ट ने तय किया था। इस पर नए सिरे से फिर से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने इस दौरान यह भी साफ किया कि यह समस्या केंद्र सरकार की वजह से नहीं पैदा हुई है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले के बाद कोर्ट ने राज्यों के अधिकार को खत्म कर दिया था। हम इसे ठीक कर रहे और राज्यों के अधिकार फिर से बहाल कर रहे हैं।

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