कोलकाता। झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायकों के पास से कोलकाता में कैश बरामदगी मामले में गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने यह मामला सीबीआइ को सौंपने की मांग की थी। झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायकों को पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल से 49 लाख नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता हाइकोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच पश्चिम बंगाल सीआइडी द्वारा जारी रहेगी।

बता दें कि 30 जुलाई को कोलकाता में झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को पुलिस ने हावड़ा से उनके वाहन में 49 लाख रुपये की नकदी के साथ पकड़ा था। जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी. इस मामले की जांच सीआइडी कर रही है। तीनों विधायकों ने इसकी सीबीआइ से जांच कराने को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

झारखंड विधायक नकद घटना की जांच कर रही बंगाल CID ​​की दो टीमों का दिल्ली और गुवाहाटी में स्थानीय पुलिस के साथ आमना-सामना हुआ है। बंगाल CID ​​ने दावा किया कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाने से रोका गया और यहां तक ​​कि राजधानी में स्थानीय पुलिस द्वारा ‘हिरासत में’ लिया गया। तृणमूल सांसदों ने विरोध में संसद से बहिर्गमन किया और झारखंड में गवर्निंग गठबंधन से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने इसे राज्य में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा की कोशिश कहा।

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