मनरेगा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज की, अभिषेक बनर्जी बोले—बंगाल की ऐतिहासिक जीत

कोलकाता/नयी दिल्ली | 27 अक्टूबर 2025सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में मनरेगा बहाली के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस फैसले को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने “ऐतिहासिक जीत” करार दिया और केंद्र पर तीखा हमला बोला।

🗣️ अभिषेक बनर्जी का बयान

  • “बोहिरागोतो बांग्ला-बिरोधी ज़मींदारों की एक और करारी हार”
  • “जब राजनीतिक हार मिली तो बीजेपी ने आर्थिक नाकेबंदी की, मजदूरी छीनी, मगर बंगाल झुका नहीं”
  • “आज का फैसला लोकतंत्र का तमाचा है उन पर जो सोचते थे कि बंगाल को चुप कराया जा सकता है”

अभिषेक बनर्जी ने कहा, आज का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक लोकतांत्रिक तमाचा है जो मानते थे कि बंगाल को धमकाया, मजबूर किया या चुप कराया जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की सजा मिल गई है।

वो बिना जवाबदेही के सत्ता चाहते हैं. वो बंगाल से लेते हैं, फिर भी उसका बकाया लौटाने से इनकार कर देते हैं लेकिन अब वो लोगों के वोट और सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं।

🔍 विवाद की पृष्ठभूमि

  • 2023 से बंगाल में मनरेगा फंड रोके गए थे, जिससे लाखों ग्रामीण मजदूर प्रभावित हुए
  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि मनरेगा फिर से शुरू किया जाए
  • केंद्र ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे अब खारिज कर दिया गया
  • TMC का आरोप है कि राजनीतिक कारणों से फंड रोके गए, जबकि केंद्र ने तकनीकी खामियों का हवाला दिया था

उधर, एक दूरसंचार कंपनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट नेवोडाफोन आइडिया लिमिटेड की याचिका पर विचार करने की सोमवार को केंद्र को अनुमति दे दी।

कोर्ट ने कहा, ये मामला सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें 2016-17 तक के लिए एजीआर (अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व) से जुड़ी मांगों को रद्द करने का अनुरोध है।

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