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झाड़ग्राम में विस्थापित किसानों के लिए विधिक संबल

123 किसानों की भूमि उद्धार का भरोसा, निःशुल्क कानूनी सहायता का ऐलान

तारकेश कुमार ओझा, खड़गपुर। झाड़ग्राम जिले के सांकराइल प्रखंड अंतर्गत पाथरा ग्राम पंचायत के विभिन्न गांवों में उत्पन्न गंभीर भूमि विवाद ने लगभग 123 किसानों को विस्थापन की पीड़ा दे दी है। वर्षों से अपनी ही जमीन से बेदखल इन किसानों के लिए अब न्याय की उम्मीद जगी है।

विस्थापित किसानों की भूमि पुनः प्राप्ति के उद्देश्य से झाड़ग्राम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को पाथरा क्षेत्र में जीपी कार्यालय के समीप मैदान में एक विधिक जागरूकता एवं सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में यह स्पष्ट किया गया कि प्रभावित किसानों को बिना किसी शुल्क के संपूर्ण कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।

शिविर में उपस्थित झाड़ग्राम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व न्यायाधीश रीहा त्रिवेदी ने किसानों को कानूनी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जाली दस्तावेजों के आधार पर भूमि हड़पने के मामलों में पीड़ित किसानों को सिविल कोर्ट के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय में मुकदमा दायर करना अनिवार्य होगा।

न्यायाधीश के अनुसार, न्यायालय से डिग्री प्राप्त होने के बाद ही रजिस्ट्री कार्यालय को दस्तावेज निरस्तीकरण के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। डिग्री से पूर्व किसी प्रकार की राहत संभव नहीं होने के कारण प्रत्येक किसान को व्यक्तिगत रूप से मुकदमा दायर करना होगा।

इस अवसर पर जिला अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता कोहिनूरकांति सिन्हा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस मास्टर सुव्रत बारीक, संकराइल ब्लॉक के समग्र विकास अधिकारी अभिषेक घोष, सांकराइल थाने के प्रभारी नीलमाधव दलोई, तथा अधिवक्ता मित्र अनुपम घोष और कौशिक भुइँया भी उपस्थित रहे।

विस्थापित किसानों ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगे बढ़ाया गया यह कानूनी सहयोग उनके लिए न्याय की ओर पहला ठोस कदम है। वर्षों से हताश किसानों के चेहरों पर इस शिविर ने नया विश्वास और उम्मीद लौटा दी है।

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