Kolkata High Court granted interim bail to Sharmistha Panoli

कोलकाता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दी, लगाईं ये शर्तें

Kolkata High Court granted interim bail to Sharmistha Panoli : ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने पर जेल गईं कोलकाता की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली (22) को राहत मिल गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजा बसु ने उनको अंतरिम जमानत दे दी।

साथ ही 10,000 रुपये जमानत राशि जमा करने को कहा है। कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है और कोलकाता पुलिस को पनोली की सुरक्षा के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

शर्मिष्ठा ने पिछले महीने मई में भारत-पाकिस्तान तनाव के समय बॉलीवुड की कुछ प्रमुख हस्तियों खासकर सलमान खान, शाहरूख खान और आमिर खान की चुप्पी पर सवाल उठाया था।

उन्होंने वीडियो में धर्म विशेष के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वीडियो सामने आने के बाद कोलकाता में रशीदी फाउंडेशन के सह-संस्थापक वजाहत खान ने 15 मई को गॉर्डन रीच थाने में FIR दर्ज कराई थी। शर्मिष्ठा 13 जून तक न्यायिक हिरासत में थीं।

कोर्ट ने जमानत पर लगाई ये शर्तें

शर्मिष्ठा देश नहीं छोड़ सकतीं, जब तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अनुमति न हो। उन्हें 10,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम (अस्थायी) जमानत है, और मामले की आगे की जांच के दौरान वह पूरी तरह सहयोग करें।

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