बिजनेस डेस्क, कोलकाता | 04 अगस्त 2026: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कथित तौर पर “100 प्रतिशत शुद्ध” जैसे भ्रामक दावे करने वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री को लेकर रोक का आदेश जारी किया है।
खाद्य नियामक ने FMCG कंपनी के उन उत्पादों की बिक्री को रोकने का निर्देश दिया है, जिन पर “100 प्रतिशत नेचुरल”, “100 प्रतिशत प्योर”, “100 प्रतिशत प्यूरिटी गारंटीड” और “100 प्रतिशत टेंडर कोकोनट वाटर” जैसे दावे किए गए थे।
भ्रामक दावों का उल्लंघन
यह कार्रवाई FSSAI की उस टिप्पणी के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि ये दावे अस्पष्ट, अप्रमाणित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने की संभावना रखते हैं। नियामक के अनुसार, ऐसे दावों का उपयोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन है।
FSSAI ने कहा कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर FSSAI की वैध ऑर्गेनिक मंजूरी के बिना ‘जैविक भारत’ लोगो दिखाया गया था, जो ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (ऑर्गेनिक फ़ूड्स) रेगुलेशंस, 2017’ का उल्लंघन है।
इसके अलावा, रेगुलेटर ने कहा कि डाबर होममेड कोकोनट मिल्क को “100 प्रतिशत शुद्धता” के दावे के साथ बेचा गया, जिसकी इजाजत कंपाउंड फूड प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है।
पहले भी दिया गया था नोटिस
रेगुलेटर ने यह भी कहा कि कंपनी को गुमराह करने वाले “100 प्रतिशत” दावों को बंद करने का निर्देश देने वाला नोटिस पहले भी दिया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
FSSAI ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह पहचाने गए प्रोडक्ट्स की बिक्री तुरंत बंद करे और 15 दिनों के भीतर ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) जमा करे।
शेयर पर असर
इस डेवलपमेंट के बाद डाबर इंडिया के शेयर में गिरावट देखने को मिली। सुबह 11:30 बजे यह 2.85 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 413.65 रुपए पर कारोबार कर रहा था।
बीते एक महीने में शेयर 8 प्रतिशत और बीते छह महीने में 17 प्रतिशत से ज्यादा लुढ़क चुका है।
निष्कर्ष: FSSAI की इस सख्त कार्रवाई से खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावों के खिलाफ नियामक की सख्ती साफ झलकती है। डाबर को अब निर्धारित समय में सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।
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