Major update in Durgapur gang rape case, classmate turns out to be the mastermind

दुर्गापुर गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट, सहपाठी ही निकला मास्टरमाइंड

दुर्गापुर | 29 अक्टूबर 2025 — पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 10 अक्टूबर को एक दूसरी वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी फिरदौस शेख की पहचान की है। जांच में सामने आया है कि पीड़िता का सहपाठी और कथित प्रेमी इस वारदात का ‘मास्टरमाइंड’ था।

📋 जांच और अदालत की कार्यवाही

  • छह आरोपी बनाए गए हैं: फिरदौस शेख, पीड़िता का बॉयफ्रेंड और चार अन्य सहयोगी
  • टेस्ट आइडेंटिफिकेशन (TI) परेड रिपोर्ट में फिरदौस को बलात्कार का मुख्य आरोपी बताया गया
  • वकील पार्थ घोष ने अदालत में कहा:

    “क्लासमेट ने ही पूरी साजिश रची थी, जबकि फिरदौस ने वारदात को अंजाम दिया”

  • अदालत ने सभी आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज की
  • 31 अक्टूबर तक चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया

जांच में फिरदौस शेख को इस घिनौने अपराध का मुख्य आरोपी बताया गया है, जबकि पीड़िता का सहपाठी और कथित प्रेमी इस वारदात का ‘मुख्य साज़िशकर्ता’ या ‘मास्टरमाइंड’ बताया जा रहा है।

पुलिस ने कुल छह लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें पीड़िता का बॉयफ्रेंड और चार अन्य सहयोगी शामिल हैं।

📍 घटना का विवरण

  • पीड़िता को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जंगल इलाके में ले जाया गया
  • यह स्थान एक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास बताया गया
  • वहां सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया
  • पीड़िता ओडिशा की निवासी है और अब पुलिस सुरक्षा में अपने घर लौट चुकी है

उनके अनुसार, “क्लासमेट को इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, जबकि फिरदौस शेख ने बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया।”

🧑‍⚖️ न्याय की मांग और सामाजिक प्रतिक्रिया

  • मेडिकल समुदाय और छात्र संगठनों ने दोषियों को सख़्त सज़ा देने की मांग की
  • पुलिस मोबाइल डेटा और लोकेशन रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही है
  • न्यायाधीश ने त्वरित न्याय की आवश्यकता पर बल दिया
  • मामले की सुनवाई जल्द शुरू होने की संभावना है

घटना 10 अक्टूबर को ओडिशा की रहने वाली दूसरी वर्ष की मेडिकल छात्रा को कथित रूप से बहला-फुसलाकर एक सुनसान जंगल इलाके में ले जाया गया और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यह जगह दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नज़दीक बताई जाती है।

वकील पार्थ घोष ने बताया कि अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को 31 अक्टूबर तक चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि मुकदमे की प्रक्रिया बिना किसी देरी के शुरू की जा सके।

घोष ने कहा, “न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में त्वरित न्याय आवश्यक है, और आरोप तय होते ही सुनवाई तुरंत शुरू की जाएगी।”

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