हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दिल्ली HC ने फेसबुक, इंस्टाग्राम को भेजा नोटिस

National News : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक को हिंदू देवी-देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री हटाने को लेकर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने इंस्टाग्राम और फेसबुक से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। फेसबुक और इंस्टा पर हिंदू-देवी देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

जिसपर सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इन कंपनियों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सिंह देशवाल ने सुनवाई के दौरान कहा, इंस्टाग्राम यूजर द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण किया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक भाषा के साथ-साथ हिंदू देवी-देवताओं के अश्लील कार्टून और ग्राफिक्स भी दिखाए गए हैं।

इसके अलावा याचिका में ये भी दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम नए आइटी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। एडवोकेट आदित्य सिंह देशवाल ने कहा है कि इन कंटेंट को जल्द से जल्द हटाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता जी तुषार राव ने अदालत में कहा कि इंस्टाग्राम नए आईटी नियमों, 2021 का सही अर्थों में पालन करने में विफल रहा है। इसलिए अदालत को कानूनी आधारों पर जवाब देने वाले सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

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