कोलकाता | 3 दिसंबर 2025 : पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों को लेकर चल रहे विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत की डिवीजन बेंच (जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस ऋतब्रत कुमार मित्रा) ने सिंगल जज के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें इन शिक्षकों की नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई थीं।
🌟 फैसले की मुख्य बातें
- अदालत ने माना कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएँ थीं, लेकिन सभी नियुक्तियाँ अवैध नहीं थीं।
- निर्दोष उम्मीदवारों, जिनका भ्रष्टाचार से कोई संबंध नहीं था, उनकी नौकरी छीनना न्यायसंगत नहीं होगा।
- अदालत ने कहा कि इतने वर्षों तक सेवा देने के बाद अचानक नौकरी रद्द करना गंभीर परिणाम पैदा करेगा।
- यह फैसला राज्य सरकार और शिक्षकों दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
कोलकाता हाईकोर्ट में दो जजों की बेंच न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीतब्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद करने का निर्देश दिया गया था।
⚖️ पृष्ठभूमि
- मई 2023 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच (जस्टिस अभिजीत गांगोपाध्याय) ने 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी थी।
- यह मामला कथित कैश-फॉर- जॉब्स घोटाले से जुड़ा था।
- इसके बाद शिक्षकों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी।
- छह महीने तक चली सुनवाई के बाद 12 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे अब सुनाया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कम रैंक वाले कई उम्मीदवारों को पैसे देकर नौकरी दिलाई गई थी और कई नियुक्तियां उचित साक्षात्कार के बिना या अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को की गई थीं।

🌍 राजनीतिक और सामाजिक असर
- इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ रद्द होने से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ता।
- शिक्षकों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
- विपक्ष ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की माँग दोहराई है।
कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के इस आदेश को पलटते हुए 32,000 शिक्षकों की नौकरियों को बनाए रखने का फैसला सुनाया है। यह फैसला बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े व्यापक मामले के संदर्भ में आया है।
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