कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई के सामने पार्थ चटर्जी की पेशी के आदेश पर रोक लगाई

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी (इस समय राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री) को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) के तहत विभिन्न पदों के लिए भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों के समक्ष पेश होने के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अविजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने मंगलवार को दोपहर करीब 3.50 बजे तृणमूल कांग्रेस के महासचिव चटर्जी को कोलकाता में सीबीआई कार्यालय में शाम 5.30 बजे तक उपस्थित रहने का आदेश दिया।

चटर्जी के वकीलों ने तुरंत कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ से एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। खंडपीठ ने शाम करीब 4.15 बजे अंतरिम स्थगन की अनुमति दी, लेकिन बुधवार को केवल 10.30 बजे तक के लिए, जब खंडपीठ मामले की फिर से सुनवाई करेगी। एकल-न्यायाधीश पीठ का आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच पैनल द्वारा सोमवार को अदालत को एक रिपोर्ट सौंपे जाने के एक दिन बाद आया है, जिसमें दावा किया गया है कि भर्ती के लिए चटर्जी की सहमति से गठित डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती समिति अवैध है।

मंगलवार दोपहर को एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश में दो अहम बातें हैं। पहली बात यह है कि चटर्जी किसी भी हालत में वीआईपी के लिए बने सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वुडबर्न वार्ड में भर्ती नहीं हो पाएंगे। आदेश का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एकल-न्यायाधीश पीठ ने सीबीआई को पूछताछ के दौरान चटर्जी को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत किया है, यदि अधिकारियों को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों को लगता है कि चटर्जी को वुडबर्न वार्ड में भर्ती होने से रोकने वाले एकल-न्यायाधीश के आदेश में बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में 6 अप्रैल, 2022 को तृणमूल कांग्रेस के मजबूत नेता अनुब्रत मंडल को उसी वुडबर्न वार्ड में सुबह भर्ती कराया गया था। उन्हें कोयला और पशु तस्करी के मामलों में सीबीआई की पूछताछ का सामना करना पड़ा था। राज्य में विपक्षी दलों ने विशेष रूप से वुडबर्न वार्ड में प्रवेश पर रोक के आदेश का स्वागत किया। रिपोर्ट दर्ज होने तक तृणमूल कांग्रेस का एक भी नेता इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने के लिए आगे नहीं आया।

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