
कोलकाता, (Kolkata) : पश्चिम बंगाल सरकार अभी 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों का मामला सुलझा भी नहीं पाई है कि राज्य सरकार को शिक्षकों की भर्ती संबंधी एक अन्य मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को एक साथ 313 शिक्षकों का वेतन बंद करने का आदेश दिया है।।मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत बसु की पीठ ने यह निर्देश दिया।
कोर्ट ने इसके लिए 72 घंटे की समय सीमा भी तय की है। जीटीए यानी पहाड़ों में शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
उस मामले की जांच सीआईडी कर रही थी। न्यायाधीश बसु ने पहले भी कई बार राज्य सरकार से भर्ती संबंधी जानकारी मांगी थी। हालांकि, कोर्ट को इसकी जानकारी नहीं दी गई।
दस्तावेजों की जांच करने के बाद, न्यायाधीश ने शिक्षकों का वेतन बंद करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य को 72 घंटे में 313 शिक्षकों की सभी जानकारी अदालत में प्रस्तुत करनी होगी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को यहां नेताजी इंडोर स्टेडियम में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से मुलाकात की।
बनर्जी ने इस दौरान कहा, जब तक मैं जिंदा हूं किसी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाने दूंगी। बनर्जी ने प्रभावित शिक्षकों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने-अपने स्कूलों में वापस लौटें और ‘स्वेच्छा से’ अपना कर्तव्य फिर से शुरू करें।
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