कोलकाता हिन्दी न्यूज | 02 सितम्बर 2026: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पर्याप्त सशस्त्र सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हाल ही में अपने कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान उन पर अंडे फेंके गए थे।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि जब भी महुआ मोइत्रा अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं, तो उनके साथ दो पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं। यह सुरक्षा 30 दिनों के लिए दी जाएगी। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।
कोर्ट का रुख
जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि महुआ मोइत्रा पुलिस को पहले ही तारीखें बता देंगी, ताकि सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें। कोर्ट ने कहा कि सांसद पर हमला होना ठीक नहीं है और राज्य को सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि सांसद अपने इलाके में काम कर सकें।
आरोप और विरोध
महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में राजनीति से प्रेरित गड़बड़ी होती है, जिससे वे आम लोगों के लिए काम नहीं कर पा रही हैं। उनके वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन पर अंडे, आलू और पत्थर फेंके जाते हैं।
उसी दिन नादिया के चपड़ा में कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाए गए और नारे लगाए गए। मोइत्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया।
दूसरी ओर, स्थानीय भाजपा नेताओं और निवासियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अशांति और अन्य मुद्दों के पीछे महुआ मोइत्रा का हाथ है और विरोध आम लोगों द्वारा किया गया।
हाईकोर्ट ने सुरक्षा का अंतरिम आदेश दिया है। दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। स्थिति पर पुलिस नजर रखे हुए है।
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