कोलकाता | 14 नवंबर 2025 : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार से हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें मांग की गई थी कि बांग्लादेश सीमा से लगे खुले क्षेत्रों में कंटीले तार की बाड़ लगाई जाए ताकि घुसपैठ और तस्करी की घटनाओं पर रोक लग सके।
📍 सीमा की स्थिति
- भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई: 2,216 किलोमीटर
- पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर बाड़ नहीं लगी है
- इन क्षेत्रों से अक्सर घुसपैठ और तस्करी की खबरें आती हैं
न्यायालय में दायर जनहित याचिका में बंगलादेश सीमा से लगे खुले क्षेत्रों में कंटीले तार की बाड़ लगाए जाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल में देश की लगभग 2,216 किलोमीटर की सीमा बंगलादेश के साथ लगी है।

🗣️ केंद्र सरकार का पक्ष
अपर महान्यायवादी अशोक चक्रवर्ती ने अदालत को बताया “पश्चिम बंगाल सरकार इस मुद्दे पर केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रही है और भूमि अधिग्रहण को लेकर गंभीर नहीं है।”
🏛️ न्यायालय का आदेश
- खंडपीठ ने राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया
- हलफ़नामे में राज्य सरकार को बताना होगा:
- भूमि अधिग्रहण की स्थिति
- बाड़ लगाने की योजना और प्रगति
- केंद्र सरकार के साथ सहयोग का स्तर
कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पंद्रह दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
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