कोलकाता हिन्दी न्यूज | 05 अगस्त 2026: भवानीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका पर मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई।
मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से पेश अधिवक्ता जयदीप कर ने अदालत से लिखित जवाब दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा।
हालांकि, ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति गौर कांत ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय देने का निर्देश दिया।
चुनाव परिणाम को दी है चुनौती
भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं और उन्हें अनुचित तरीके से हराया गया। इसी आरोप के आधार पर उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की।
हाई कोर्ट पहले ही दे चुका है अहम निर्देश
इस मामले में 23 जून को हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए—
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)
- वीवीपैट (VVPAT)
- मतदान और मतगणना के दौरान की सीसीटीवी फुटेज
- चुनाव से जुड़े अन्य सभी दस्तावेज
को सुरक्षित रखा जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
सुनवाई अब चार सप्ताह बाद
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने विस्तृत लिखित जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने 6 सप्ताह की मांग स्वीकार नहीं की और 4 सप्ताह की मोहलत दी। इसके बाद अगली सुनवाई निर्धारित समय पूरा होने के बाद होगी।
चुनाव परिणाम के बाद लगाए थे गंभीर आरोप
भवानीपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि मतगणना केंद्र में उनके एजेंटों के साथ मारपीट की गई और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई।
बाद में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए चुनाव परिणाम को चुनौती दी। अब इस मामले में सभी की नजर अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें अदालत के सामने रखी जाएंगी।
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