
बीरभूम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कई क्षेत्रों में 17 मार्च इंटरनेट और वॉइस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह बंद 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा।
राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को निषेधाज्ञा जारी ये बताया गया कि अफवाहों के फैलने की आशंका और गैरकानूनी गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित किया गया है।
इस बीच, बीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है।
प्रशासन ने किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकने के लिए सैंथिया में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत, किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा भेजे गए या प्राप्त किए गए संदेशों को, जो किसी खास विषय या वर्ग से संबंधित हैं।
सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए अस्थायी रूप से प्रसारित नहीं किया जाएगा। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि वाइस कॉल और SMS पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
आदेश के मुताबिक, जिन पंचायतों में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें सैंथिया, हटोरा, मठपालसा, हरिसरा, दरियापुर और फुलुर शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि यह आदेश 14 मार्च से तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 17 मार्च की सुबह 8 बजे तक वैध रहेगा।
इस अवधि के दौरान अखबारों के प्रकाशन और प्रसार पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है ताकि सूचना के प्रसार में किसी तरह की बाधा न आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीरभूम में पथराव की घटना के बाद प्रभावित इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।
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