Bengal: ग्रुप-डी कर्मियों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्देश को राज्य सरकार ने चुनौती दी

राज्य सरकार के साथ-साथ स्कूल सेवा आयोग की ओर से भी चुनौती दी गई।

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सीबीआई को स्कूलों में ग्रुप-डी कर्मचारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। अब इस आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ के पास गई। राज्य सरकार के साथ-साथ स्कूल सेवा आयोग की ओर से भी चुनौती दी गई।

अदालत के सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार, एसएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तीनों पक्षों ने मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी है। यह अनुमति जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत की डिवीजन बेंच ने दी थी। मामले की सुनवाई कल होने की संभावना है। यद्यपि, केस दस्तावेज़ में एक ‘प्रमाणित प्रति’ अवश्य देनी होगी। इस बीच उच्च न्यायालय की अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने ग्रुप-डी स्टाफ की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में स्कूल सेवा आयोग की भूमिका की तीखी आलोचना की है।

पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने सीबीआई जांच की चेतावनी दी थी। हालांकि, राज्य सरकार ने कहा था कि इस मामले को किसी सेवानिवृत्त जज या तीन जजों की बेंच को देखना चाहिए। स्कूल सेवा आयोग और पर्षद के बीच मतभेद के कई मामले सामने आए हैं जैसे-जैसे उच्च न्यायालय में स्कूलों में ग्रुप-डी स्टाफ की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों की सुनवाई आगे बढ़ रही है।

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