
कोलकाता, (Kolkata) : पश्चिम बंगाल में शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पद बनाने के मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया है।
बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के अतिरिक्त पद बनाने के राज्य सरकार के 2022 के फैसले की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था।
हालांकि, करीब 25,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया है कि साल 2016 में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच जारी रहेगी।
पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने 2016 के टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की थी और उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था।
कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 26 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षकों की नौकरी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ये आदेश दिया था।
आज कोर्ट 2022 में अतिरिक्त पद निकालने के मामले में राज्य सरकार को राहत दी। कोर्ट ने सीबीआई जांच को गैरजरूरी बताया।
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