बारासात, 27 अगस्त 2025 : पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की पॉक्सो अदालत ने ई-रिक्शा चालक सौमित्र रॉय को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह अपराध राजारहाट न्यू टाउन इलाके में फरवरी 2025 में हुआ था, जब पीड़िता घर से नाराज़ होकर बाहर निकली थी और आरोपी का ई-रिक्शा किराए पर लिया था।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट, और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) और 65(1) (16 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) के तहत दोषी करार दिया।
इस घटना के बाद राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और विपक्षी दलों ने सरकार से जवाबदेही की मांग की।
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