कोलकाता हिन्दी न्यूज | 05 अगस्त 2026: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने फिलहाल उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि अभिषेक गुरुवार को SSKM अस्पताल में उपस्थित हों, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड को शुक्रवार तक अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने विदेश यात्रा की जरूरत पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल SSKM अस्पताल में इलाज कराने के इच्छुक नहीं हैं और इलाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए विदेश जाना चाहते हैं।
हालांकि अदालत ने स्पष्ट कहा कि अदालत चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता मरीज के इलाज की है, न कि इलाज किस देश में होगा। अदालत ने यह भी कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विदेश जाकर इलाज कराने की अनिवार्यता फिलहाल साबित नहीं होती।
लंबित मामलों का भी किया उल्लेख
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इनमें हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज एक मामला भी शामिल है, जिसमें उन्हें एक अन्य पीठ से अंतरिम राहत मिली हुई है।
इसके अलावा गुरुवार को तीन FIR से जुड़े एक अन्य मामले की भी सुनवाई प्रस्तावित है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
मेडिकल बोर्ड देगा अंतिम राय
अदालत के आदेश के अनुसार—
- गुरुवार को अभिषेक बनर्जी SSKM अस्पताल जाएंगे।
- वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित होगा।
- बोर्ड उनकी आंखों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगा।
- शुक्रवार को रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जाएगी।
- इसके बाद अदालत आगे का निर्णय लेगी।
सुप्रीम कोर्ट से वापस आया था मामला
अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मांगते हुए पहले हाई कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जब कोलकाता में भी बेहतर नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो विदेश जाने की आवश्यकता क्यों है।
इस आदेश को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पुनः कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था। अब हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने तक विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी है।
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