कोलकाता हिन्दी न्यूज | 24 अगस्त 2026: अकाउंट फ्रीज मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिली है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान बैंक की कार्यप्रणाली पर अदालत ने नाराजगी जताई।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने स्पष्ट कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसे इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने बैंक से कहा, “आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो पहले बताइए। तय समय में काम नहीं होने के बाद ही ब्लॉक करें। यह कोई समाधान नहीं है।”
अभिषेक का अकाउंट हुआ डी-फ्रीज
मामले की सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से अदालत को बताया गया कि अभिषेक बनर्जी का बैंक अकाउंट डी-फ्रीज कर दिया गया है। इसके साथ ही उनका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी सक्रिय कर दिया गया है।
यानी अब अभिषेक बनर्जी अपने बैंक अकाउंट के साथ-साथ दोनों कार्ड सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
बैंक की कार्रवाई पर कोर्ट ने उठाए सवाल
अकाउंट फ्रीज करने से पहले संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी देने के मुद्दे पर भी अदालत ने सवाल उठाए। कोर्ट का कहना था कि किसी व्यक्ति की बैंकिंग सुविधा को अचानक रोक देना समस्या का समाधान नहीं है।
पहले संबंधित व्यक्ति को जानकारी दी जानी चाहिए और निर्धारित समय के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर ही आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।
अभिषेक बनर्जी का अकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा था। सोमवार की सुनवाई के दौरान बैंक ने अदालत को अकाउंट और कार्ड सेवाएं बहाल किए जाने की जानकारी दी।
फिलहाल अकाउंट फ्रीज मामले में अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
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