बंगाल पंचायत चुनाव || नामांकन केंद्रों के पास धारा 144 लागू

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के बाद से पिछले दो दिनों के दौरान हिंसा की खबरों के बाद, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने जिला प्रशासन को नामांकन केंद्रों के आसपास सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया। सोमवार से “नामांकन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने” के लिए।  राज्य चुनाव आयोग ने पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के भी आदेश दिए हैं।

जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों (एसपी और पुलिस आयुक्तों) को लिखे एक पत्र में, एसईसी के सचिव ने कहा, “मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि नामांकन स्थल के आसपास कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और नामांकन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, आयोग निर्देश देता है कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित नामांकन स्थलों के 1 किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया जाए।

राज्य चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि प्रति उम्मीदवार केवल दो व्यक्तियों को नामांकन केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। “… उम्मीदवार और प्रस्तावक या उनकी ओर से एक व्यक्ति सहित केवल दो व्यक्तियों को नामांकन स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है,” पत्र में कहा गया है: “यह आदेश नामांकन की अगली तारीख से प्रभावी होना चाहिए, अर्थात, 12 जून, 2023 से।”

आठ जुलाई को होने वाले एकल चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुक्रवार को शुरू हुआ और 15 जून को समाप्त होगा। मतगणना 11 जुलाई को होगी। शुक्रवार से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान हिंसा की घटनाओं की सूचना मिलने के बाद एसईसी ने यह कदम उठाया है। विपक्ष ने ऐसी जगहों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के लिए एसईसी की आलोचना की और यहां तक कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की भी मांग की।

इसके अलावा, राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी झटका लगा, जिन्होंने राज्य चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने का निर्देश दिया। एसईसी सूत्रों के अनुसार, नामांकन की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को खराब करने के किसी भी प्रयास पर नजर रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

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