नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गुहार अस्वीकार कर दी। शीर्ष न्यायालय इस मामले में अब 15 मार्च को सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ताओं मृतक किसानों के परिजनों के वकील प्रशांत भूषण की आज सुनवाई करने की गुहार नामंजूर कर दी। पीठ ने कहा इस मामले को 15 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है और उसी दिन विचार किया जाएगा।
श्री भूषण ने आज ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान शीर्ष अदालत के समक्ष गुहार लगाते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों में से एक व्यक्ति पर गुरुवार को वहां हमला किया गया था। इसलिए इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष की जमानत के खिलाफ दायर याचिकाओं आज सुनवाई की जाए।